क्या है झारखण्ड अबुआ आवास योजना : कैसे करना है आवेदन ? मिलेगी कितनी रकम ?

 बेघर गरीबों को पक्की छत देने की योजना है अबुआ आवास योजना

  

  • राज्य सम्पोषित इस योजना के तहत 15 हजार करोड़ का बजट 
  • तीन कमरों के पक्के आवास के लिए मिलेगी 2 लाख रुपये की मदद
  • 20 लाख लाभार्थियों को मिलेगा अपना पक्का मकान 


आवास योजना से छूट चुकें परिवारों को होगा लाभ 

झारखण्ड में यूँ तो बेघर गरीब जन के आवास के लिए पहले से ही दो योजनाओं पर काम चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के तहत जहां राज्य भर में 16 लाख घरों का निर्माण हुआ वहीँ बाबा साहब भीम राव आंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत अभी तक 50 हजार आवासों का निर्माण कर लिया गया है, बावजूद इसके राज्य में अभी भी बेघर और जीर्ण शीर्ण आवासों में जीवन जीने के लिए मजबूर लोगों की भारी संख्या मौजूद है। ये ऐसे लोग है जिन्हे किसी कागजात या पात्रता शर्त के कारण इन दोनों योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे बेघर गरीबों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर अबुआ आवास योजना शुरू करने की घोषणा की थी। 

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना है अबुआ आवास योजना(AAY)।

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गाँव और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेघर और जीर्ण शीर्ण अवस्था के घरों में जिंदगी जीने आए वैसे लोगों के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की जिन्हे पहले कभी किसी आवासीय योजना से नहीं जोड़ा गया हो। इसके तहत झारखंड सरकार जरूरतमंदों और गरीब परिवारों को योजना के लिए चिन्हित कर उन्हें उनके पक्के घर के निर्माण के लिए किश्तों में 2 लाख रुपैये की रकम प्रदान करेगी। इसके लिए सभी आय जाति वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव और जटिल पात्रता शर्तों के, पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। अबुआ आवास योजना में गरीब परिवारों को तीन कमरों वाला मकान तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता देनी है जिससे वो गरीब परिवार जो धन के अभाव में पक्का मकान बनाने से महरूम थे अब खुद के पक्के मकान के सपना को पूरा कर पाएंगे। 

कौन होंगे अबुआ आवास योजना के पात्र ?

अबुआ आवास योजना के शुरू होते ही झारखण्ड के ग्रामीण इसके लिए आवेदन करने को उत्सुक दिखाई दे रहे हैं।  ऐसे में आइये जानते हैं की इसके लिए पात्रता शर्तें क्या हैं ? पहली शर्त ये हैं की आवेदक झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास पहले से ना पक्का मकान होना चाहिए, ना ही वो अन्य किसी आवास योजना का लाभुक होना चाहिए। आवेदक के पास अपनी जमीन होनी चाहिए। 

झारखण्ड अबुआ आवास योजना (AAY) के लिए जरुरी दस्तावेज 

  • लाभुक का आधार कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता

9 फ़रवरी से शुरू हो गयी अबुआ आवास योजना (AAY) 

सूबे के नए मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कोल्हान के अपने पहले आधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार यानी 9 फ़रवरी को तीन जिलों के 24,827 अबुआ आवास लाभुकों के खातों में 74.48 करोड़ रुपैये ट्रांसफर किये। योजना की आधिकारिक शुरुआत जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में आयोजित समारोह में हुयी जहां तीन जिलों के लाभुक मौजूद थे। 

प्रथम चरण के जिलेवार लाभुकों की संख्या 

  1. बोकारो 90098
  2. चतरा  99671    
  3. देवघर    122487 
  4. धनबाद 86238
  5. दुमका 101408
  6. पूर्वी सिंहभूम 109132
  7. गढ़वा 125899
  8. गिरिडीह 156148
  9. गोड्डा  92255
  10. गुमला 74668
  11. हज़ारीबाग़ 68746
  12. जामतारा 58826
  13. खूंटी         36630
  14. कोडरमा 20366
  15. लातेहार 66113
  16. लोहरदगा 40951
  17. पाकुर 63938
  18. पलामू 147024
  19. रामगढ 40070
  20. रांची  139339
  21. साहेबगंज 98178
  22. सराईकेला 85057
  23. सिमडेगा 38592
  24. पश्चिमी सिंहभूम  103319
               कुल         2065161 

द्वितीय  चरण में आप भी कर सकते हैं आवेदन 


अबुआ आवास योजना के प्रथम चरण में लाभुकों का चयन पहले ही हो चूका है।  यदि आप किसी कारणवश पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाएं है तो निराश ना हों, दूसरे चरण की सुचना जारी होते ही आप भी अबुआ आवास योजना में आवेदन करके पक्के घर का अपना सपना पूरा कर सकते हैं।