झारखण्ड में शुरू हुयी मुख्यमंत्री ग्राम गाडी योजना, जाने कैसे करना है आवेदन ? कितना मिलेगा अनुदान ?

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने शुरू की मुख्यमंत्री ग्राम गाडी योजना, लाभुकों को मिली नयी बस 

हर ग्राम, प्रखंड और अनुमंडल तक परिवहन व्यवस्था पहुंचाने का संकल्प 

सरकारी सब्सिडी पर मिलेगी बस 

वृद्ध, छात्र, दिव्यांग और कई अन्य लोगों को मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा 

मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने किया मुख्यमंत्री ग्राम गाडी योजना का शुभारंभ


अब परिवहन व्यवस्था से सीधे जुड़ेंगे ग्राम, प्रखंड और अनुमंडल 

21 फ़रवरी 2024 का दिन झारखण्ड की परिवहन व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस बन कर उभरा है। इसी दिन झारखण्ड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से सूबे के मुख्यमंत्री श्री चम्पुआइ सोरेन ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया।  एक साथ 83 बसों को हरी झंडी दिखा कर मुख्यमंत्री ने ग्राम गाड़ी योजना की शुभ शुरुआत की। 

क्या है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना     


ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित कर हर गाँव, ब्लॉक और अनुमंडल में आवागमन की सरंचना को गति देने के लिए झारखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत निम्नांकित व्यवस्था किये जाने की संकल्पना है। 

झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत जो वाहन संचालित किये जाएंगे उनका बाहरी आवरण हलके नील रंग का होगा एवं वाहनों के विंडस्क्रीन के ऊपरी किनारे पर तथा वाहन के बॉडी के दोनों ओर बाहरी भाग पर सफ़ेद रंग से पेण्ट की गयी पट्टी पर हरे रंग से "मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी" एवं "ग्रामीण मार्ग" का नाम लिखा जायेगा।  

किनको मिलेगा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ 


इस योजना का लाभ परिवार के किन्ही एक सदस्य को ही प्राप्त हो सकेगा तथा वे योजना के तहत अधिकतम दो वाहन प्राप्त कर सकेंगे।  परिवार का अर्थ पति-पत्नी एवं बच्चे माना जाएगा।  किसी कंपनी के माध्यम से योजना का लाभ हत्य प्राप्त आवेदन के आलोक में कंपनी के एक निदेशक को ही स्वीकृति दी जायेगी तथा अधिकतम दो वाहन अनुमान्य होगा।  

वाहन क्षमता एवं विशेषताएं 

इस योजना के अंतर्गत परिचालित होने वाली सभी वाहन में यात्रियों की अधिकतम संख्या 42 होगी। सारे वाहन जीपीएस तकनीक से लैस होंगे।  केंद्र सर्कार के द्वारा विकृत निर्माता कंपनी के द्वारा लगाए गए जीपीएस को परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। 

ग्राम गाड़ी से सम्बंधित शिकायतें कौन सुनेगा 

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के सफल सञ्चालन के लिए शिकायत निवारण कोषांग का गठन जिला स्टार पर किया जाएगा।  इस सम्बन्ध में आवेदन /सुझाव और शिकायत के लिए प्रत्येक जिला में एक अलग ईमेल स्थापित किया जाएगा और प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार निवारण जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा 

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए आवेदन करने और चयन की प्रक्रिया 

इक्छुक आवेदनकर्ता द्वारा ग्राम गाड़ी योजना के तहत वाहन परिचालन हेतु सलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया जाएगा 

आवेदन के साथ जरुरी कागजात और 10,000 /- (दस हजार रुपये ) का जिला परिवहन पदाधिकारी के नाम से जारी बैंक गारंटी सलग्न कर जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा। 

आवेदक के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत अधिसूचित ग्रामीण मार्गों में से कम से कम 3 ग्रामीण मार्गो को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर आवेदन में उल्लेख किया जाएगा 

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त लाभुकों के चयन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष स्क्रूटिनी की जायेगी।  समिति की सरंचना इस प्रकार होगी 

उपायुक्त                                                                                                  - अध्यक्ष 

उप परिवहन आयुक्त - सह - सचिव 
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार                                                                             - सदस्य 

जिला परिवहन पदाधिकारी                                                                          - सदस्य सचिव 

उपयुक्त के द्वारा नामित अनुसूचित जनजाति 
/अनुसूचित जाती के पदाधिकारी.                                                                  - सदस्य 

सम्बंधित बैंक/ वित्तीय संसथान के एलडीएम 
के प्रतिनिधि                                                                                              - सदस्य 

विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य -   यदि अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाती के पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो किसी अन्य पदाधिकारी को नामित किया जा सकता है  

प्रत्येक माह के 15 तारीख अथवा छुट्टी की स्थिति में अगले कार्य दिवस तक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर ही सम्बंधित महीने में उपरोक्त समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।  उक्त समिति के द्वारा प्रथम चरण में अधिसूचित ग्रामीण मार्गों पर 1 बस के ही संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी।  एक ही मार्ग पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को अन्य अधिसूचित ग्रामीण मार्गों का चयन करने का विकल्प अगले बैठक में दिया जा सकता है। 

किनको मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा 


मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में विद्यार्थियों, झारखण्ड आंदोलनकारियों, दिव्यांगों, वृद्धजनों और विधवा माता बहनों को मुफ्त में सफर करने का अवसर मिलेगा।