जानिए क्या है झारखण्ड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना : किन्हें मिलेगा लाभ ? कैसे करें आवेदन
झारखण्ड में शुरू हुई विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना : सीएम चम्पई सोरेन ने किया शुभारम्भ
- उद्धघाटन समारोह में राज्य की सात महिलाओं को मिली सहायता राशि
- एकमुश्त सहायता राशि देने का है प्रावधान
- पुनर्विवाह के बाद एक साल के भीतर करना होगा आवेदन
- विधवा विवाह को प्रोत्साहित करती राज्य की पहली और अनोखी योजना
झारखण्ड राज्य की विधवा महिलाओं के लिए 6 मार्च 2024 का दिन एक अच्छी खबर ले कर आया। आज राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में राज्य की विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने की एक अनोखी योजना का शुभारम्भ हुआ। झारखण्ड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुनर्विवाह कर चुकी विधवा महिलाओं को एकमुश्त सरकारी सहायता राशि देने का प्रावधान है। योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को दो लाख रुपैये की सहायता राशि दी जा रही है।
उद्धघाटन समारोह में इन्हे मिला योजना का लाभ
झारखण्ड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्धघाटन समारोह में पुनर्विवाह करने वाली कूल सात महिलाओं को सहायता राशि भेंट की गयी। इस योजना के लिए चयनित महिलाओं में लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम एवं सराईकेला-खरसांवा की एक एक और पलामू एवं हजारीबाग जिला की दो - दो महिलाओं को प्रोत्साहन राशि का चेक सौंपा गया।
किन्हें मिलेगा लाभ
विधवाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस महत्वाकांक्षी झारखण्ड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सूबे की सरकार विधवाओं को पुनर्विवाह कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस योजना के लिए सिर्फ झारखण्ड राज्य की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। आवेदक महिला की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए। पुनर्विवाह के बाद राज्य सरकार से दो लाख रुपैये की सहायता राशि लेने के लिए विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र और पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवशयक है। आवेदन के साथ नए विवाह का निबंधित प्रमाण पत्र, पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और आवेदक का स्थानीयता प्रमाणपत्र और पहचान और पत्ते के दस्तावेज सलग्न करने होंगे। यह आवेदन पुनर्विवाह के एक वर्ष के भीतर करना अनिवार्य है
कितनी सहायता राशि मिलेगी
आवेदन के पश्चात लाभुकों का सत्यापन होगा, सत्यापन के बाद आवेदक को एकमुश्त 2 लाख रुपैये की सरकारी सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
कहाँ करना होगा आवेदन
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गयी इस योजना में आवेदन महिला बाल विकास के जिला एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में किया जा सकता है। पुनर्विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा। एक वर्ष के बाद किये जाने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
योजना की प्रमुख शर्तें
आवेदक को झारखण्ड राज्य का नागरिक होना चाहिए
लाभार्थी की विवाह योग्य आयु होनी चाहिए (आयु की गणना विवाह की तिथि के आधार पर होगी )
सरकारी सेवक या सरकारी विभाग द्वारा पेंशन ले रहे व्यक्ति या महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे
दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
नए विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
लाभार्थी की विवाह योग्य आयु होनी चाहिए (आयु की गणना विवाह की तिथि के आधार पर होगी )
सरकारी सेवक या सरकारी विभाग द्वारा पेंशन ले रहे व्यक्ति या महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे
दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
नए विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
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